फरीदाबाद की आवाज़ :वाहनों में फोन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध अब बीते समय की बात हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने हाल ही में सेंट्रल मोटर वीइकल रूल्स 1989 को अपडेट करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कानून अनुपालन को आसान बनाने और चालकों की ओर से सामना की जाने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ उद्देश्यों के लिए फोन के इस्तेमाल की इजाजत दी जा रही है।
कार के अंदर फोन का उपयोग करने का एक प्रमुख कारण कानून प्रवर्तन कर्मियों द्वारा रोके जाने पर दस्तावेजों को दिखाना है। ऐसे डॉक्युमेंट जिन्हें किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सत्यापित किया गया हो, फिजिकल डॉक्युमेंट की जगह प्रस्तुत किए जा सकते हैं। डिजिलॉकर में रखे गए डॉक्युमेंट पहले से ही स्वीकृत हैं। हाल में उठाए गए कदम से चालकों के साथ ही कानून अनुपालन कराने वाले अधिकारियों को भी सहूलियत होगी। बेशक इन डॉक्युमेंट्स को सत्यापित कराने की आवश्यकता होगी और सरकारी पोर्टल जैसे डिजि लॉकर और एम-परिवहन के जरिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
यदि ड्राइविंग लाइसेंस वापस ले लिया गया हो या अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, तो ब्योरा पोर्टल पर उपलब्ध होगा और यहां इसकी जांच की जा सकती है। कार डॉक्युमेंट्स से संबंधित और सभी डेटा को भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्टोर और मॉनिटर किया जा सकता है।
सबसे अहम, नियम में स्पष्ट किया गया है कि नेविगेशन उद्देश्य से चालक हाथ में फोन रख सकता है। हालांकि, चालक को यह सुनिश्चत करना होगा कि डिवाइस पकड़ने की वजह से उसे या सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों को कोई असुविधा ना हो। ये नियम मोटर वीइकल (ड्राइविंग) रेग्युलेशन 2017 में संशोधन के जरिए जोड़े गए हैं।