पी एम जन आरोग्य योजना : कामगारों के लिए खुशखबरी, रजिस्‍ट्रेशन होते ही परिवार को तुरंत मिलेगा इलाज, जानें पूरी प्रक्रिया

फरीदाबाद की आवाज़ : दिल्ली 05 अक्टूबर । कामगारों के लिए खुशखबरी, रजिस्‍ट्रेशन होते ही परिवार को तुरंत मिलेगा इलाज, जानें पूरी प्रक्रिया ।
आयुष्‍मान योजना के तहत कामगारों के लिए बड़ी राहत की बात सामने आई है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्‍ट्रेशन होते ही कामगारों को योजना का तुरंत लाभ मिलेगा। अभी तक रजिस्‍ट्रेशन के एक माह बाद इस योजना के तहत सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं कामगार एक बार अगर रजिस्‍ट्रेशन करा लेते हैं तो बाद में इस योजना के तहत देश में कहीं भी इलाज करा सकते हैं। रजिस्‍ट्रेशन के दौरान ही 12 अंकों का यूएन नंबर दिया जाएगा। जिसके बाद इस यूएन नंबर से कहीं भी इलाज कराया जा सकेगा।

गरीब परिवारों को मुफ्त में इलाज देनें के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्‍मान कार्ड योजना शुरू की है। जिसके तहत सालाना पांच लाख तक का मुफ्त इलाज गरीब परिवारों को दिया जाता है। लेकिन इसके लिए आपको आयुष्‍मान योजना का पात्र होना होता है, जिसके बाद आयुष्‍मान कार्ड योजना विभाग की ओर से जारी किया जाता है। रजिस्‍ट्रेशन होने व कार्ड बनने के बाद कहीं भी व और उसका परिवार मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। आइए जानते हैं, वह पूरी प्रक्रिया जिसके तहत आयुष्‍मान कार्ड योजना का लाभ लिया जा सकता है।

ऐसे बनवाया जा सकता है आयुष्‍मान कार्ड
-सबसे पहले प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की आधिकारिक वेबसाइट mera.pmjay.gov.in पर जाना होगा।
-उसके बाद LOGIN पर जाकर यहां मोबाइल नंबर डालना होगा।
-उसके नीचे कैप्चा कोड भरना होगा, उसके बाद आपके मोबाइन नंबर पर OTP मिलेगा।
-इस प्रक्रिया के बाद प्रांत और जिले पर क्लिक करना होगा।
-इसके बाद डॉक्यूमेंट या आईडी नंबर चयन करने के लिए कहा जाता है, इस पर क्लिक करने के बाद सर्च पर क्लिक करना होगा।
-इस प्रक्रिया के बाद अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की ओर से आयुष्मान कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
-आप 14555 और 1800111565 हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करके भी चेक कर सकते हैं।

इन्‍हें मिलता है योजना का लाभ
ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए छह कैटेगरी में से कम से कम एक में आना जरूरी है। कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरा हो, 16 से 59 साल की उम्र के बीच कोई वयस्क नहीं हो, जिन परिवारों में 16 से 59 साल की उम्र के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य मौजूद नहीं है। दिव्यांग सदस्य, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति परिवार, भूमिहीन परिवार, जिनकी आय का बड़ा हिस्सा कैजुअल लेबर से आ रहा है। इन लोगों को योजना का लाभ मिलता है।

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