फरीदाबाद की आवाज़ : दिल्ली 31मई । सरकार ने लॉकडाउन 5.0 लागू करने की घोषणा कर दी है। लॉकडाउन के पांचवें चरण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइड लाइन जारी कर दी हैं। ये गाइडलाइंस 1 से 30 जून तक प्रभावी होंगी
लॉकडाउन 4.0 के 31 मई तक खत्म होने से पहले ही सरकार ने लॉकडाउन 5.0 की घोषणा कर दी है। देश में लगभग पौने दो लाख लोगों को Coronavirus (Covid-19) पॉजिटिव पाया गया है। इसलिए सरकार के लिए लॉकडाउन 5.0 को लागू करना जरूरी हो गया था।
हालांकि शुरुआती दो चरणों के लॉकडाउन के मुकाबले लॉकडाउन 5.0 ज्यादा रियायतों वाला होगा। लॉकडाउन 5.0 में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। राज्य अपने यहां कोरोना की स्थितियों की समीक्षा करके बंदिशों और रियायतों में फेरदबदल कर सकेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की हैं।
ये हैं गाइड लाइन
- ये गाइडलाइंस 1 से 30 जून तक प्रभावी रहेंगी।
- कंटेनमेंट जोन में अभी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेंगे। राज्य समीक्षा के आधार पर वहां कुछ रियायतें दे सकेंगे। इन जोन में आवश्यक सेवाओं की पूर्ति जारी रहेगी।
- रात्रिकालीन कर्फ्यू यथावत जारी रहेगा। कर्फ्यू की समयावधि रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी। आवश्यक कार्यों, सेवाओं और वस्तुओं पर कर्फ्यू लागू नहीं होगा।
- स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान खोलने का निर्णय राज्य सरकारें करेंगी।
- होटल, रेस्टोरेंट और मॉल भी खुलेंगे
- राज्य सरकारें आठ जून से शॉपिंग मॉल खोल सकेंगी।
- आठ जून के बाद सभी धार्मिक स्थल और सैलून सशर्त खोले जाएंगे।
- सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने आदि के बारे में स्वास्थ्य विभाग और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पहले जारी की गईं गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
- एक राज्य से दूसरे राज्यों में आवागमन पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखना होगा।