फरीदाबाद जिला उपायुक्त ने किया स्पष्ट: बाजार नहीं खुलेंगे, जानिये सर्कुलर के मुताबिक कौन सी दुकानें खुलेंगी/ किन्हें नहीं है अनुमति/ पढ़े दुकान खोलनें की शर्तें
फरीदाबाद जिला उपायुक्त ने किया स्पष्ट: बाजार नहीं खुलेंगे, जानिये सर्कुलर के मुताबिक कौन सी दुकानें खुलेंगी/ किन्हें नहीं है अनुमति/ पढ़े दुकान खोलनें की शर्तें
फरीदाबाद की आवाज़ : फरीदाबाद बता दें कि जिलाधीश यशपाल ने गृह मंत्रालय के आदेशों की अनुपालना में जिला की सीमा में दुकानों को खोलने की अनुमति के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जिलाधीश ने इन निर्देशों के बारे में स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में, सभी स्टैंडअलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानों को खोलने की अनुमति है, परन्तु बाजार व बाजार स्थित कंपलेक्स में दुकानें तथा मॉल की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है।
उन्होंने बताया कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के लिए अनुमति जारी रहेगी।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए निर्दिष्ट अनुसार शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर पाबंदी रहेगी।
उन्होंने बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जो एरिया कंटेनमेंट जॉन घोषित किए गए हैं, उनमें संशोधित दिशा निर्देशों अनुसार दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि इन आदेशों का अनुपालन एमसीएफ क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में एडीसी, फरीदाबाद द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार की सुबह एक नया सर्कुलर जारी किया है।
सर्कुलर के मुताबिक ये खुलेगाः
नगरीय क्षेत्रों में सभी प्रकार की स्टैंड अलोन (अलग-थलग) दुकानें, आवासीय क्षेत्रों की निकटवर्ती दुकानें (गली-मोहल्ले की दुकानें) और आवासीय कांपलेक्सों के अंदर स्थित दुकानों खुल सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों की सभी दुकानें खोलने की अनुमति है।
इन्हें नहीं है अनुमति
ग्रामीण क्षेत्रों के माल्स नहीं खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में शॉपिंग मार्केट, मार्केट कांपलेक्स और शॉपिंग मॉल्स खोलने की अनुमति नहीं है।
दुकानों को लेकर किसी भी प्रकार की छूट हॉट स्पॉट या कैंटोनमेंट जोन में लागू नहीं होगी। ऑन लाइन ट्रेडिंग करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी करने की अनुमति नहीं हैं। वे सिर्फ जरूरी सामानों की डिलीवरी कर पाएंगी।
शराब, गुटखा और तंबाकू और ऐसी अन्य वस्तुओं के विक्रय पर प्रतिबंध जारी रहेगा। पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी थी और कहा था कि शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए, लेकिन केंद्र ने पंजाब सरकार की ये डिमांड खारिज कर दी।
सभी प्रकार की दुकानें खोलने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं।
दुकान खोलनें की शर्तेंः
ये दुकानें नगर निगम या नगर पालिका की परिधि में होनी चाहिए।
सभी दुकानें शाप्स एंड एस्टेब्लिसमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
आवासीय परिसर के निकट और स्टैंड अलोन दुकानें भी खुल सकेंगी।
दुकान पर केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही एक दिन में कार्य कर सकेंगे।