फरीदाबाद जिला में 22 मार्च से 31 मार्च तक लाॅकडाउन घोषित किया गया है।


फरीदाबाद की आवाज़ : फरीदाबाद, 22 मार्च।स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हरियाणा की ओर से जारी आदेश के अनुसार महामारी रोग अधिनियम-1897 की धारा-2 के तहत फरीदाबाद जिला में 22 मार्च से 31 मार्च तक लाॅकडाउन घोषित किया गया है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि फरीदाबाद में अन्य देशों से काफी लोगों का आना-जाना रहा है। ऐसे में लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग होना जरूरी है।
उपायुक्त यशपाल ने बताया कि लाॅकडाउन की स्थिति में जिला में अति आवश्यक सर्विसिज यथावत जारी रहेंगी और गैर जरूरी सर्विसिज को निलंबित रखा जाएगा। सभी प्रकार की सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रतिबंधित रहंेगी, जिसमें टैक्सी, आटो रिक्शा शामिल हैं। लेकिन अपवाद के रूप में अस्पतालों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल व बस स्टैंड और जरूरी सेवाओं से संबंधित परिवहन सेवाएं चालू रहेंगी। आवश्यक सेवाओं से संबंधित संस्थानों को छोड़कर सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कार्यालय और कारखाने, कार्यशालाएं, गोदाम आदि बंद रहेंगे। सभी विदेशी रिटर्नी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा तय की गई अवधि तक घर पर स्वयं को क्वारेंटाइन रखें। इस दौरान सभी लोग घर पर रहंेगे और केवल बुनियादी आवश्यकताओं के लिए ही बाहर आएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करेंगे। सभी सरकारी कार्यालय व प्रतिष्ठान मुख्य सचिव कार्यालय के दिशा-निर्देश अनुसार कार्य करेंगे। रेलवे सेवाएं पहले से ही निलंबित है तथा स्थानीय प्रशासन इन परिसरों में भोजनालयों को विनियमित करेगा।
इसी प्रकार इलैक्ट्रीसिटी, वाटर, सीवरेज तथा म्युनिसिपल सेवाएं, बैंक, एटीएम, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं तथा परिवहन सेवाओं की कड़ी चालू रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, कृषि उत्पाद और खाद्य पदार्थों और थोक विक्रेताओं, व खुदरा विक्रेताओं की गतिविधयां जारी रहेंगी। खाद्य, दवा और चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-कॉमर्स वितरण जारी रहेगा। खाद्य, किरयाने का सामान, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, आटा आदि से संबंधित परिवहन गतिविधियां और भंडारण जारी रहेंगे। होम डिलीवरी रेस्तरां व भोजनालय चालू रहेंगे। अस्पताल, केमिस्ट की दुकानें, ऑप्टिकल स्टोर, फार्मास्युटिकल विनिर्माण इकाइयाँ जिनमें माॅस्क और सेनेटाइजेशन सामग्री निर्माण इकाइयाँ और उनकी परिवहन संबंधी गतिविधियाँ जारी रहेंगी। पेट्रोल पंप, रसोई गैस, तेल एजेंसियां, उनके गोदाम व उनसे संबंधित परिवहन चलेंगी। उत्पादन और निर्माण इकाइयाँ जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, वे संबंधित उपायुक्त की अनुमति से ही चलाए जा सकेंगे। जो निजी प्रतिष्ठान कोरोना के नियंत्रण में सहयोग करेगा, उसे खुला रखा जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर पाँच से अधिक व्यक्तियों को इक्ट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं के लिए संबंधित उपायुक्त द्वारा परिवहन योजना तैयार की जाएगी।
उन्होंने बताया कि आरडब्ल्यूए सोशल डिस्टेंसिंग और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए कार्य करेगा। यदि कोई उल्लंघन होता है तो आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष या सचिव द्वारा पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित किया जाएगा। यदि ऐसी सूचना पुलिस को नहीं दी जाती है, तो संबंधित आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष व सचिव जिम्मेदार होंगे। इसी प्रकार सभी जिलों में अंतर-राज्य बस सेवाएं निलंबित रहेंगी। सभी जिलों में पुलिस कमिश्नर, डीएम, एडीएम, डीसीपी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, नगर निगम आयुक्त, एसएचओ सभी आवश्यक कार्रवाई व उपाय करने के लिए अधिकृत होेंगे। स्थानीय पुलिस इन अधिकारियों को अपेक्षित और आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। किसी भी व्यक्ति जो इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है, उसे भारतीय दंड संहिंता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध माना

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