सरकार ने लेबर कानून में किया बदलाव, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को मिलेगा बोनस, पीएफ

फरीदाबाद की आवाज़ : 23 नवम्बर कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों को भी परमानेंट कर्मचारियों की तरह PF, बोनस, ग्रेच्यूटी मिलेगी। सरकार ने लेबर कानून में कुछ बदलाव किए हैं हालांकि लेबर यूनियन इसका विरोध कर रही हैं। लेबर यूनियन्स ने इसके विरोध में 8 जनवरी को हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। हालांकि कंपनियां मानती हैं कि इससे रोजगार बढ़ेगा।
अस्थायी नौकरिंयों के लिए प्रस्तावित नये कानून के तहत तय समय के लिए रोजगार को कानूनी रूप दिया जाएगा। कंपनी 3-5 महीने के लिए भी काम पर रख सकती हैं। काम खत्म होने पर कर्मचारी हटाए जा सकते हैं। फिक्सड टर्म में कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। फिक्सड टर्म में कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, बोनस, PF का फायदा मिलेगा। कॉन्ट्रैक्टर की जगह खुद कंपनी कर्मचारियों को हायर करेगी। अभी अस्थायी कर्मचारी कॉन्ट्रैक्टर से लिए जाते हैं। इस तरह के कर्मचारी 100 से ज्यादा होने पर कंपनी को मंजूरी लेनी होगी। कर्मचारी हटाने और कंपनी बंद करने के लिए भी मंजूरी लेनी होगी। सरकार न्यूनतम कर्मचारी संख्या बदल पाएगी। अभी सरकार को संख्या बदलने का अधिकार नहीं है।



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