फरीदाबाद की आवाज़ : फरीदाबाद 1 जुलाई। जिलाधीश यशपाल ने आपराधिक दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी प्रकार की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश ने इन आदेशों में जरूरी सेवाओं […]
जिले भर में दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान मंगलवार को छोड़कर सभी दिनों में सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं : यशपाल यादव
