फरीदाबाद की आवाज़ : फरीदाबाद 2 मई ,फरीदाबाद में 12 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, जिनमें शिव दुर्गा विहार, पलवली व खेड़ी कलां, डबुआ कालोनी, सेक्टर-88 स्थित बीपीटीपी, चावला कालोनी-डी ब्लाॅक, एनआईटी-1, एसी नगर-कृष्णा कालोनी, सेक्टर-37, चांदपुर अरूवा, गांव बड़खल एवं अनखीर, मोहना व रनहेड़ा शामिल हैं।
जिलाधीश यशपाल ने कोरोना वायरस के फैलाव पर नियंत्रण के उद्देश्य से फरीदाबाद में 12 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, जिनमें शिव दुर्गा विहार, पलवली व खेड़ी कलां, डबुआ कालोनी, सेक्टर-88 स्थित बीपीटीपी, चावला कालोनी-डी ब्लाॅक, एनआईटी-1, एसी नगर-कृष्णा कालोनी, सेक्टर-37, चांदपुर अरूवा, गांव बड़खल एवं अनखीर, मोहना व रनहेड़ा शामिल हैं।
जिलाधीश ने आदेशों में बताया है कि इन क्षेत्रों में कोरोना के नए मामले सामने आएं, जिस कारण कोविड-19 से संबंधित सभी नियम व शर्तें इन कंटेनमेंट जोन में लागू होंगी। इन क्षेत्रों में संदिग्ध मामलों की पहचान, टेस्टिंग, क्वारेंटाइन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य जन स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियां चलाई जाएंगी। उन्होंने आदेशों में बताया है कि सिविल सर्जन की ओर से कंटेनमेंट जोन में सभी घरों में प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग की जाए। स्वास्थ्य विभाग की टीमें सभी जरूरी इंतजाम व सुरक्षा उपकरण के साथ इन क्षेत्रों में काम करेंगे। नगर निगम की ओर से इन सभी क्षेत्रों को सेनेटाइज किया जाएगा। सभी कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा, पुलिस विभाग पर्याप्त पुलिस फोर्स व नाका की मदद से आवागमन को रोकेगी। सिविल सर्जन की ओर से कंट्रोल रूम में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा उपकरण व जरूरी दवाइयां रखी जाएंगी। एनआईटी-3 स्थित ईएसआई अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है, अतः ईएसआई अस्पताल व सिविल सर्जन की ओर से आपात स्थिति में मेडिकल सुविधा व स्वास्थ्य सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक व हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्यकारी अभियंता की ओर से लोगों को जरूरी सामान जैसे राशन, दूध, किरयाणा, दवाइयां, सब्जियां आदि की सप्लाई के लिए अलग पैकेट बनाकर घर-द्वार पर ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। संबंधित विभाग बिजली व पानी की आपूर्ति निर्बाध जारी रखेंगे। संबंधित क्षेत्र के उपमंडलाधीश कंटेनमेंट जोन के ओवरआल इंचार्ज होंगे तथा सभी जरूरी प्रबंध सुनिश्चित करेंगे। सभी अधिकारी व कर्मचारी अपनी डयूटी तत्परता से करें, कोई भी लापरवाही होने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।